उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) राज्य के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। विभिन्न लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लाती है। जहां कई माता-पिता अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना पसंद करते हैं, वहीं कई माता-पिता ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे माता-पिता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (financial assistance) प्रदान की जाती है।
इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Chief Minister Mass Marriage Scheme) चलाई जाती है। पहले इस योजना में ₹ 51,000 दिए जाते थे, लेकिन अब लाभ की राशि बढ़ाकर ₹ 1 लाख कर दी गई है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि कौन लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
कौन नहीं उठा सकता इस योजना का लाभ
वर्ष 2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Chief Minister Mass Marriage Scheme) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों की बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, यह सहायता सभी परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं है। यूपी सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड (eligibility criteria) निर्धारित किए हैं।
केवल वे लोग जो इन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलता है। अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe), अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) और अल्पसंख्यक (Minority) श्रेणी के लोग या जिनके पास बीपीएल कार्ड (BPL card) है, उन्हें इस योजना के तहत ₹ 1 लाख का लाभ मिलता है। पहले इस योजना में वार्षिक आय ₹ 2 लाख तक होनी चाहिए थी, लेकिन अब ₹ 3 लाख तक की आय वाले लोगों को भी लाभ मिलता है।
यानी, अगर किसी की वार्षिक आय ₹ 3 लाख से अधिक है, तो वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, अगर कोई निर्धारित श्रेणी से नहीं आता है, तो भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। और जो लोग सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ नहीं मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Chief Minister Mass Marriage Scheme) के तहत आवेदन करने के लिए, आपको यूपी सरकार सामूहिक विवाह योजना समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/index.php पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान, आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी, जिसे आपको दर्ज करना होगा और कुछ संबंधित दस्तावेज़ मांगे जाएंगे, जिन्हें आपको अपलोड करना होगा।
दस्तावेज़ों में आय प्रमाण पत्र (income certificate), दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड (Aadhaar card), दोनों की पासपोर्ट आकार की फोटो (passport size photo), जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate), दसवीं की मार्कशीट (tenth mark sheet), शादी का कार्ड (marriage card), लड़की के बैंक खाते का विवरण (girl’s bank account details) जैसी सभी चीज़ें आवश्यक होंगी। यह एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिससे योग्य परिवार आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।